वैवाहिक विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि पति के रिश्तेदार महिला को शादी में तालमेल बैठाने या मायके लौट जाने की सलाह देते हैं, तो मात्र इसी आधार पर इसे आपराधिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसा व्यवहार नैतिक रूप से गलत हो सकता है, लेकिन इसे सीधे तौर पर आपराधिक कृत्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।#SupremeCourt #CJISuryakant #DowryCase #TP24NEWS #IndiaNews

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